चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर बोले अधीर रंजन, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू हो सकते हैं नए चुनाव आयुक्त

By: Shilpa Thu, 14 Mar 2024 2:25:35

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर बोले अधीर रंजन, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू हो सकते हैं नए चुनाव आयुक्त

नई दिल्ली। चुनाव आयोग के 2 नए चुनाव आयुक्तों के लिए 2 नाम फाइनल हो गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की गुरुवार को बैठक हुई। इसके बाद नेता विपक्ष अधीर रंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केरल के ज्ञानेश कुमार और पंजाब के सुखबीर संधू के नाम फाइनल हो गए हैं।

लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को दावा किया कि नौकरशाह ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। सरकार ने अभी तक इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

दो चुनाव आयुक्तों का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय चयन बोर्ड की आज हुई बैठक के बाद उन्होंने यह टिप्पणी की। चौधरी चुनाव अधिकारियों को चुनने के लिए नियुक्त पैनल के तीन सदस्यों में से एक हैं।

चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए चयन समिति की बैठक के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा सरकार के पास चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली समिति में बहुमत है। इससे पहले, उन्होंने मुझे 212 नाम दिए थे।" लेकिन नियुक्ति से 10 मिनट पहले उन्होंने मुझे फिर से सिर्फ छह नाम दिए। मुझे पता है कि सीजेआई वहां नहीं हैं, सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि सीजेआई हस्तक्षेप नहीं करते हैं और केंद्र सरकार एक अनुकूल नाम चुन सकती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह मनमाना है लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें कुछ खामियां हैं।

यह बैठक चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के एक चौंकाने वाले कदम के बाद इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद हुई है, जिससे विवाद पैदा हो गया था। विपक्ष ने इसे "गहराई से चिंताजनक" बताया और स्वतंत्र संस्थानों के "व्यवस्थित विनाश" का आरोप लगाया।

आम चुनावों को देखते हुए पूर्ण तीन सदस्यीय चुनाव आयोग महत्वपूर्ण है।

इससे पहले, मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर सरकार को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों सहित चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति से रोकने की मांग की थी।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाएँ, जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटा दिया, पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।

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